आगर-मालवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 का कार्यक्रम जारी किया गया है निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते संपूर्ण आगर मालवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान चुनाव एवं आय-व्यय प्रेक्षक द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान उनके ठहरने की व्यवस्था के दृष्टिगत निर्वाचन घोषणा होने से समाप्ति अवधी तक के लिए जिले के समस्त सर्किट हाउस एवं गेस्ट हाउस अधिग्रहित किये है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं विश्राम गृह के प्रभारी को निर्देशित किया है कि निर्वाचन अवधी के दौरान किसी भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अशासकीय पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य हेतु सर्किट हाउस एवं गेस्ट हाऊस उपलब्ध न करवाएं जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि विशेष परिस्थितियों में सर्किट हाउस रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस के रिक्त रहने पर यदि किसी को कक्ष उपलब्ध करना पड़ता है, तो उसके लिए संबंधित से निर्धारित राशि जमा कराकर उन्हें विधिवत रसीद दी जावे, टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाए, खाना इत्यादि की व्यवस्था स:शुल्क की जाए। किसी प्रकार की राजनीतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जाए। विश्राम ग्रह पर एक पंजी रखी जाए, जिसमें आगंतुक का नाम पता यात्रा का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाए। जब किसी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उक्त अनुसार अभिलेखों की मांग करते हैं तो उनके अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जावे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उप निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक विश्राम ग्रहों एवं भवनों में कम से कम एक कक्ष आवश्यक रूप से निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाए। जिसे प्राथमिकता पर आवंटित किया जाएगा।
जिले के समस्त सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस अधिग्रहित