आगर-मालवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की घोषणा करते ही संपूर्ण आगर मालवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उप निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदान एवं मतगणना निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन कम्युनिटी हॉल गेस्ट हाउस धर्मशालाएं तथा समस्त होटल एवं ऐसे स्थान जहां बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते हैं। उनके संचालक अपने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग, रुकने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करवाएंगे एवं पावती प्राप्त करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आचार संकिता प्रभावशील अवधी में कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा रेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, मैरिज, गार्डन आदि पर किसी प्रकार राजनैतिक एकत्रीकरण अभवा सभा पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या विज्ञापन बिना एमसीएमसी प्री-सर्टीफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवाएगा। प्री-सर्टीफिकेशन के विज्ञापन का प्रकाशन करवाना प्रतिबंधित होगा। एक नवम्बर की सायं 05:00 बजे के उपरांत मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार के वाहन के काफिले का चलाना प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पूर्व में प्रति प्रदाय की जा चुकी है समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार जिले के समस्त नागरिकों के लिए भी यह बाध्यता रहेगी कि वह ऐसा कोई भी कृत्य ना कर,ें जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की भावना या निर्देशों के विपरीत हो। निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा ऐसा न करने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध इस आदेश के उल्लंघन के तहत सुसंगत अपराध संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जाएगा मतदान समाप्ति अवधि तक सभी आम्र्स डीलर, जिलेटिन, फ्यूज विक्रेता पर उनकी सामग्री के क्रय-विक्रय करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगामतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिए एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं हेतु एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति बैठ सकते हैं। इन सभी वाहनों का केवल उक्त लोग ही उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्त अनुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थिति की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र का वाहन के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। सभी होटल संचालक, सभी रेस्टोरेंट संचालक, सभी देशी-विदेशी मदिरा के ठेकेदारों, सभी पेट्रोल पंप संचालकों आदि के लिए यह भी बाध्यकारी होगा की वस्तु संबंधी सामग्री सेवाएं सुविधाएं कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। यदि जिले में कहीं भी यह पाया जाता है तो उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से संबंधित अन्य किसी भी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधाए,ं वस्तुएं, सेवाएं या सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दंड विधान की धारा 188, 171-बी, 171-ई तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा मतदान दिवस 03 नवम्बर को मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर की परिधि से बाहर ही पार्क होंगें। पूर्व के जारी अन्य सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जो अभी प्रभावशील हैं यथावत प्रभाव शील रहेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी वस्तु के माध्यम से किसी भी मानव आवाज को ऊंचा कर बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा असामान्य आवाज निर्मित करना चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे मतदान की शांति में विघ्न हो प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर के बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर एक टेबल दो कुर्सी 3ग1.5 फीट का एक बैनर के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना पोस्टर बैनर राजनीतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जाएगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय पंचायत से लेना अनिवार्य रहेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश 29 सितम्बर से 12 नवम्बर 2020 तक सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधी में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
जिले में धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी